राजस्थान में लागू होगा किराया नियंत्रण कानून

किराया नियंत्रण कानून अब राजस्थान के सभी शहरों में लागू होगा। अब तक केवल 44 शहरों में ही लागू था।
 कैबिनेट ने किराया नियंत्रण कानून में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है, एक दो दिन में ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। बेदखली को छोड़ किराया ट्रिब्यूनल के ज्यादातर अधिकारी एसडीएम को दिए गए है। एसडीएम को किराया नियंत्रण प्राधिकारी बनाया है।
किरायानामा एसडीएम के यहां रजिस्टर्ड होगा, मकान मालिक और किराएदारों के विवाद अब एसडीएम सुनेगा। कैबिनेट ने एक और अहम फैसला करते हुए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इस्तगासे से मामला दर्ज कराने में अब जांच शुरू करने से पहले अभियोजन स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए धारा 256-3 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद अब इस्तगासे के आधार पर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सीधे जांच शुरू नहीं होगी। जांच शुरू करने से पहले संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से अभियोजन स्वीकृति लेनी होगी उसके बाद ही जांच शुरू होगी, छह माह में अभियोजन स्वीकृति पर फैसला करना होगा।
कैबिनेट ने जेल से कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए सीआरपीसी कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के ऑर्डिनेंस को राष्टï्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पहले सेशन कोर्ट सुनवाई की जगह हाईकोर्ट की मंजूरी से या खुद बदल सकता था, लेकिन अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की मंजूरी लेनी होती थी, अब संशोधन करके राष्टï्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था के आधार पर दोनों पक्षों की मंजूरी के बिना ही सुनवाई का स्थान बदलने और ऑडियो विजुअल गवाही का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
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