मुख्यमंत्री जन आवास योजना


हमारे प्रदेश में आवास की कमी को देखते हुए वसुंधरा सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चालू की है मुख्यमंत्री जन आवास योजना इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो के ऊपर ध्यान दिया जायेगा  मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी ने यह योजना प्रदेश में जो लोग बिना आवास के या फिर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन लोगो के लिए चालू की है और इसका उद्देश्य पूरे प्रदेश में सभी लोगो को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना है ।
1- 18 लाख मकान बनाने का लक्ष्य- प्रदेश में 2022 तक साढ़े 10 लाख मकानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इनमें से 8 5 फीसदी मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जरूरत के होंगे। सरकार ने 18 लाख मकान बनाने का लक्ष्य तय किया है। ये सस्ते दर पर मकानों के चार मॉडल बनाए जा रहे हैं। ये आवास आरक्षित दर के 25 व 6 0 प्रतिशत दर पर आवंटित होंगे। फ्लैटों का आवंटन 1250 रुपए प्रतिवर्ग फीट की दर से निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आवास खरीदने के लिए जो बैंकों से ऋ ण मिलेगा उस पर लगने वाले ब्याज का कुछ भार सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी।
2-इस तरह से बनेंगे मकान-सभी निजी बिल्डर्स को ऐसे मकान बनाने की छूट होगी। इसमें सरकारी व निजी हाउसिंग योजनाओं में बेचने योग्य जमीन में से 10 फीसदी हिस्सा एलआईजी और ईडब्लूएस यानी लोअर इनकम ग्रुप व इकॉनोमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखा जाएगा। जबकि निजी टाउनशिप में यह 7 फीसदी होगा। जबकि हाउसिंग बोर्ड अपनी योजनाओं में 50 फीसदी जगह इनके लिए रखेगा।
3-जेडीए और यूआईटीज की 25 प्रतिशत भूमि योजना के लिए- जेडीए और यूआईटीज के लिए 25 प्रतिशत भूमि पर इस तरह के मकान बनाना अनिवार्य होगा। बिल्डर भी अपनी जमीन पर ईडब्लूएस व एलआईजी के मकान बना सकेंगे। इसके बदले बिल्डर को 2.25 एफएआर तक फ्री एफएआर मिलेगा। इसके लिए निकायों से समझौता जरूरी होगा, लेकिन इसके अलावा बिना समझौते के भी बिल्डर ऐसे मकान बना सकेंगे। मकान बनाए जाने पर लोगों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना का फायदा दिया जा सकेगा।
4-किसके लिए कितनी जमीन- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व निशक्तजन स्कूलों के लिए 2000 से 3000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 4 से 6 हजार वर्ग मीटर तक जमीनों का आवंटन। कॉलेज के लिए 10 से 13 हजार वर्ग मीटर और यूनिवर्सिटीज के लिए 30 से 40 एकड़ जमीन का इसके तहत आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा 25 बैड तक के अस्पताल के लिए 2 से 3 हजार वर्ग मीटर तक, 100 बैड तक के अस्पताल के लिए 6 से 8 हजार वर्ग मीटर तक जमीन, स्पेशियलिटी हॉस्पीटल के लि 4 से 6 हजार वर्ग मीटर और पशु चिकित्सालय के लि 4 से 6 हजार वर्ग मीटर तक जमीनों का आवंटन किया जा सकेगा।
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